केंद्र सर्कार, गोरक्षाको के दुआरा हत्या और हिंसा को रोके: सुप्रीम कोर्ट - News Vision India

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केंद्र सर्कार, गोरक्षाको के दुआरा हत्या और हिंसा को रोके: सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्‍ली : गोरक्षा के लिए फैल रही हिंसक घटनाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त रुख अख्‍तयार किया. सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में सभी राज्यों को नया निर्देश जारी किया. इस निर्देश के तहत अदालत ने कहा कि देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा को रोकने के लिए सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अफसर के तौर पर नियुक्‍त किया जाए. आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर कड़ा रुख अख्‍तयार कर चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर गोरक्षा के नाम पर हिंसा को बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिए पर्याप्‍त कदम उठाए जाए. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट जल्‍द दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से यह भी जवाब मांगा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्यों को देने की उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है या नहीं?
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में गोरक्षकों की तरफ से अलग-अलग राज्‍यों में हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. गोतस्करों के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद गोरक्षक कानून अपने हाथ में लेकर ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं. राजस्थान, बिहार, झारखंड में गोरक्षकों ने संदिग्ध गोतस्करों की पीट पीटकर जान तक ले ली.

इस हिंसा की चपेट में ऐसे लोग भी आ गए जिनका गोतस्करी से कोई वास्ता नहीं था. ऐसे ही हिंसा में मारा गया बहरोड़ राजस्थान का पहलू खान एक किसान था और खेती के लिए गाय ले जा रहा था. गोरक्षकों ने उसे गोतस्करी के शक में पीट पीटकर मार डाला.