31 दिसंबर तक निपटा दें ये काम, वरना नये साल में हो सकती है दिक्कत - News Vision India

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31 दिसंबर तक निपटा दें ये काम, वरना नये साल में हो सकती है दिक्कत

नये साल का आगाज होने में डेढ़ महीने से भी कम वक्त रह गया है. कुछ लोगों ने 31 दिसंबर को नये साल का स्वागत करने की तैयारी भी शुरू कर दी होगी, लेक‍िन याद रख‍िये इस तैयारी से भी जरूरी काम आपको निपटाने हैं.
ये काम है आधार को बैंक खातों समेत अन्य कई योजनाओं से लिंक करना. अगर आप ने 31 दिसंबर तक इस काम को पूरा नहीं किया, तो नये साल में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
आगे हम आपको बता रहे हैं उनके बारे में, जिन्हें आपको आधार कार्ड  से लिंक करना अनिवार्य है. ध्यान रख‍िये कि इन्हें लिंक करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेढ़ महीने रह गए हैं. ऐसे में आपको जल्द ही इन्हें लिंक करके निश्च‍िंत होकर नये साल के उत्सव की तैयारी करनी चाहिए.
बैंक खाता : बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए 31 दिसंबर आख‍िरी तारीख है. अगर आप इस तारीख तक ये काम नहीं निपटाते हैं, तो नये साल में आपको वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
बीमा पॉलिसी : आपने एलआईसी पॉलिसी ली हुई  है या फिर कोई और बीमा पॉलिसी. अगर आपने किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी ले रखी है, तो इन्हें भी आपको 31 दिसंबर से पहले आधार से लिंक करना होगा.
म्युचुअल फंड : आप म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो इसे भी आधार से जरूर लिंक करें. बता दें कि म्युचुअल फंड को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए भी आख‍िरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई है.
पैन कार्ड : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. इस काम के लिए भी अब आपके पास डेढ़ महीने का ही वक्त बचा हुआ  है.
सामाजिक सुरक्षा योजना : अगर आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो आपको भी इस साल का आखिरी दिन याद रखने की जरूरत है.