भादवि 376, बलात्कार के तहत पुरुष ही दायरे में क्यों, महिला क्यों नही - News Vision India

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भादवि 376, बलात्कार के तहत पुरुष ही दायरे में क्यों, महिला क्यों नही


महिला ने बताई व्यथा, क़ानून में नही है कोई जगह, विरुद्ध महिला उत्पीड़न के,
विजय नगर निवासी पूनम शुक्ला ने बताई व्यथा, पति की अय्याशी से परेशान पत्नी पूनम शुक्ल के प्रकरण में उच्च न्यायलय ने दिया, आई जी जबलपुर से मांग की, पति की लिविंग रिलेशन वाली गर्लफ्रेंड के विरुद्ध कार्यवाही करने की शिकायत, पुलिस नही कर पा रही कार्यवाही, महिला काट रही रोज पुलिस विभाग के चक्कर, कानून में नही है कोई जगह,
परेशान हो कर महिला ने व्यक्त की व्यथा, की अभी तक  इकट्ठे किये गए सबूत कॉल रिकॉर्डिंग की आधार पर पता चला है की पूनम के पति प्रवीण शुक्ल जो जबलपुर GRP में बतौर हेड कांस्टेबल पदस्त है, उनके सम्बन्ध एक बचपन की सहेली से शादी से पहले से चले आ रहे है, जो आज भी बरक़रार है, गीता सिंह नाम के महिला की शादी बक्सर बिहार में लगभग 1999 में हो चुके है, जो काफी लम्बे अरसे से अपने मायके स्लीमनाबाद में रह रही है, जहा रोज का आना जाना होता है, पूनम के पति प्रवीण शुक्ल का,
पहली बार अपनी गर्ल फ्रेंड को कजिन सिस्टर बता कर मिलवाया था पत्नी से, इन अवैध संबंधो के पीछे प्राप्त की गयी जानकारियाँ , कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है की महिला गीतां सिंह जो शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय कर्मचारी है, रोज देती है धमकी प्रवीण शुक्ल को यौन शोषण के मामले में फ़साने का, और बार बार अलग अलग बहाने से बुलवाती है प्रवीण को स्लीमनाबाद अपने घर, प्राप्त रिकॉर्डिंग प्रसारित करने जैसी नही है, कोई महिला इस कदर कदम भी उठा सकती है, समझ से परे है, बेशक तली दोनों हाथो से बजती है, परन्तु इस ताली की गूँज में पूनम का घर बर्बाद हो गया, जिसको बचाने में प्रयासरत पूनम ने कर लिए सारे प्रयास, थक हारकर  की पूनम ने कानून में संशोधन की मांग जिस के चलते इस तरह के अवैध संबंधो पर लगान लगाई जा सके.

भादवी 494  में जब कोई एक शादी शुदा व्यक्ति अपने जीवनसाथी की उपस्थिति में दूसरी शादी करता है तो सबूतों के आधार पर वो सजा का पात्र होता है, परन्तु नही है, ऐसी कोई व्यवस्था कानून में जो महिला के द्वारा किसी शादी शुदा पुरुष को जबरन सहचर्य के लिए उकसाने,  मजबूर करने को लेकर, दंड के लिए प्रावधानित हो, इसी संधोधन की मांग करते हुए जबलपुर की पूनम शुक्ल ने पत्रकारवार्ता के माध्यम से अपनी प्रार्थना को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुचाने निवेदन किया, बेशक इस संशोधन से कई फर्जी मुक़दमे भी दर्ज होना बंद हो जायेंगे.

कैमरामैन रूपेश सारवान के साथ डॉ. सिराज़ खान की खास रिपोर्ट