मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शराब माफिया
को सुनाई गई सजा, जबलपुर
थाना अधारताल अंतर्गत करौंदा नाला ग्राम खैरी के सरपंच ने अधारताल थाने में
शिकायत प्रस्तुत कर जानकारी दी गई कि उनके गांव में अवैध रूप से शराब दुकान
संचालित की जा रही है जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त कर थाना प्रभारी के निर्देशन
में पुलिस स्टाफ के द्वारा दुकान पर रेड की गई और लाइसेंस से संबंधित जानकारियां
चाही गई जिस पर आरोपी कमलेश जायसवाल निवासी इलाहाबाद और सत्यनारायण राय निवासी
सागर को मौके पर से फर्जी लाइसेंस, जिस की तिथि उत्तीर्ण हो चुकी थी की आड़ में
शराब दुकान संचालित करना पाया गया और शराब दुकान में रखे हुए अत्यधिक माल को जप्त
कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई आबकारी अधिनियम की धारा 34-2 के
तहत अपराध प्रमाणित हुआ जिसमें आरोपीगण के अधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा देशी व विदेशी शराब जब्त होना
प्रमाणित हुई इन प्रमाणों के आधार पर
आरोपीगण को मुख्य न्यायायिक न्यायाधीश राजकुमार यादव द्वारा एक 1-1
वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया
गया साथ ही 25000 का
जुर्माना से दंडित किया गया, जुर्माना नहीं होने की दशा में तीन-तीन माह का अधिकतम
कारावास भुगतना पड़ेगा
Editor In Chief :- Dr
Siraj Khan
Asstt. Editor :- Jitaindra Makhieja