बिल्डर को 420 पर 3 साल की सजा और 8000 जुर्माना
लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा वैद्य द्वारा एक प्रकरण के परिशीलन करने के उपरांत परिलक्षित तथ्यों पर विचार करते
हुए जबलपुर जे एफ एम सी न्यायाधीश श्री नीरज शर्मा
द्वारा एक बिल्डर को सुनाई गई 420 के तहत 3 वर्ष की सजा और 8000 का जुर्माना
यह वह जमीन है जहां पर
किसान खेती करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते थे जिसका इकरारनामा बिल्डर ने
उनके साथ यह प्रलोभन देकर किया कि क्षेत्र का कॉलोनी के रूप में विकास कर लाखों
रुपए कमाए जा सकते हैं जिस पर जमीन मालिक और निर्माणकर्ता के बीच एक इकरारनामा
हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें स्पष्ट रुप से सभी तथ्यों को निहित कर किसानों ने
बिल्डर को भूमि विकास अधिनियम अंतर्गत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता नगर पालिक
निगम अधिनियम समेत अन्य सभी नियमों के अंतर्गत भूमि विकास और विक्रय हेतु अनुबंध
निष्पादित कराया जिसमें निहित शर्तों के
उल्लंघन को लेकर यह प्रकरण पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी , जिस प्रकरण में अभियोग पात्र न्यायलय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई पूरी
करते हुए न्यायाधीश श्री नीरज शर्मा द्वारा आरोपी बिल्डर राकेश स्वामी जो स्टार कंस्ट्रक्शन के संचालक हैं उन्हें 3 वर्ष की सजा भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत सुनाई और 8000 जुर्माना नहीं जमा करने पर अतिरिक्त सजा का
फरमान सुनाया
यह प्रकरण बना उदाहरण उन सभी डिफाल्टर बिल्डरों
के लिए जिन्होंने भूमि स्वामियों से विकास के नाम पर पैसा कमाने के प्रलोभन को देकर जमीन हथिया ली है और न कब्जा देते हैं न पैसा देते हैं एक इकरारनामा जो 100 रुपए
या 500 के स्टांप पेपर पर बनाकर विवाद का विषय बना दिया जाता है और सालों-साल भूमि
स्वामियों को अपने हक के लिए न्यायालय में चक्कर काटने पड़ते हैं इस समस्या का
हमेशा के लिए समाधान न्यायाधीश श्री नीरज वर्मा द्वारा कर दिया गया
डॉ सिराज खान की रिपोर्ट