मोहल्ले के विवाद पर 1 साल की सजा जबलपुर न्यायालय से
घटना है 24 जनवरी 2017 की थाना अंतर्गत लालगंज निवासी महेश उर्फ पप्पू मेहतर और उसके परिवार को उजार पुरवा निवासी उमेश पिता छतर सिंह बसोर और रमेश उर्फ कल्लू पिता छतर सिंह बसोर और पप्पू उर्फ योगेश पिता छतर सिंह बसोर तीनो ने मिलकर उसके साथ लाठी और तलवार जैसे हथियारों के साथ मारपीट करी जिसमें बीच बचाव करने वाली घर की एक महिला भी चपेट में आ गई जिसकी एक उंगली कट कर अलग हो गए इस पूरे घटना क्रम में इन तीनों आरोपियों के द्वारा पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई साथ ही गाली गलोज करते हुए लोक अस्थान पक्ष आहत किया गया
इस पूरे घटनाक्रम का विषय मोहल्ले में पानी भरने के विवाद को लेकर शुरू हुआ था जो इस कदर विकराल रुप ले गया जिसका प्रकरण लालगंज थाने में दर्ज हुआ जिसका अभियोग पत्र जांच अधिकारी द्वारा सभी पीड़ितों काम मुलाहिजा करा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर विवेचना उपरांत न्यायाधीश श्री संतोष कोल द्वारा सभी आरोपियों को 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया साथ ही ₹500 प्रति व्यक्ति जुर्माना से भी दंडित किया गया.
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