मोदी पर हमलाकर हीरो बने राहुल गांधी को कोर्ट से भी राहत, चुकाएंगे 10 करोड़ रुपये - News Vision India

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मोदी पर हमलाकर हीरो बने राहुल गांधी को कोर्ट से भी राहत, चुकाएंगे 10 करोड़ रुपये

Rahul Sonia Gandhi Get Relief From High Court Delhi
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की यंग इंडियन कंपनी को बड़ी राहत दी है। हलांकि इसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

आयकर विभाग के 249.15 करोड़ रुपये आयकर जमा करने के आदेश के खिलाफ यंग इंडियन कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस एके चावला की बेंच ने आदेश दिया है कि कंपनी दो किस्तों में 15 अप्रैल तक 10 करोड़ रुपये आयकर विभाग को जमा करे। कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31 मार्च के पहले, और 5 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त 15 अप्रैल के पहले जमा करने का आदेश दिया।

आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट ने कहा कि यंग इंडियन कंपनी द्वारा 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद आयकर विभाग 249.15 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। आयकर विभाग ने ये आदेश वित्तीय वर्ष 2011-12 का एसेसमेंट करने के बाद यंग इंडियन कंपनी को नोटिस जारी किया था। यंग इंडियन कंपनी ने आयकर विभाग के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

अगली सुनवाई 24 अप्रैल को
कोर्ट ने कंपनी की याचिका का जवाब देने के लिए आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयकर विभाग को 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

यंग इंडियन कंपनी की स्थापना नवंबर 2010 में हुई थी। इस कंपनी ने एसोसिटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के सभी शेयरों को खरीद लिया था। एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिक है।

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