महिला के साथ अभद्रता करने पर मिली 6 महीने की सजा जुर्माना अलग जबलपुर न्यायालय - News Vision India

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महिला के साथ अभद्रता करने पर मिली 6 महीने की सजा जुर्माना अलग जबलपुर न्यायालय

Sentence For Crime Against Woman
महिला के साथ अभद्रता करने पर मिली 6 महीने की सजा जुर्माना अलग जबलपुर न्यायालय से घटना है दिनांक 24 नवंबर 2008 की थाना अंतर्गत गोरखपुर जबलपुर के निवासी महिला के घर में कुंडली खड़का कारण आरोपी रविंद्र और अमनदीप अपने साथियों के साथ उसके घर में प्रवेश कर गए साथ ही महिला को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती की उसके साथ मारपीट की जब फरियादी महिला ने चिल्लाया तब जाकर पड़ोसियों ने उसकी सहायता के लिए कदम आगे बढ़ाएं इसी बीच बहस बाजी करते हुए आरोपी चतुराई के साथ वहां से भाग खड़े हुए ,

इसी पश्चात महिला के द्वारा अपने रिश्तेदारों से पूरा घटनाक्रम बताते हुए थाना गोरखपुर में प्रकरण दर्ज कराया गया जिस पर जांच करते हुए जांच अधिकारी ने भारतीय दंड विधान की धारा 456 294 323 354 के तहत कार्यवाही अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से आरोपियों को जबलपुर की न्यायाधीश प्रितांजलि  सिंह के द्वारा 6 माह के कारावास से दंडित किया गया और जुर्माने से भी इस पूरे प्रकरण में शाशन की तरफ से अधिवक्ता रोज़र चौहान ने रखा, जिनके तर्कों पर संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपियों को सजा से दंडित किया.

 जबलपुर से डॉक्टर सिराज खान कीरिपोर्ट

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