मिलावटी आइसक्रीम बेचने वाले को मिलेगी 1 साल की सजा - News Vision India

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मिलावटी आइसक्रीम बेचने वाले को मिलेगी 1 साल की सजा

Sentence For Selling False Ice Cream
मिलावटी आइसक्रीम बेचने वाले को मिलेगी 1 साल की सजा यह घटना है दिसंबर 1986 की जब जबलपुर के खाद्य अधिकारी ने मधु आइसक्रीम पार्लर सदर में जांच करने हेतु आइसक्रीम के अलग-अलग सैंपल प्राप्त किए थे जिनको सील बंद कर आरोपी से हस्ताक्षरित करा कर फॉरेंसिक लैब में परीक्षण हेतु भेजा गया था जिनकी परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद पाया गया कि यह सभी पदार्थ मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है जिनसे की खाने वालों को अत्यंत गंभीर नियमित बीमारियों से ग्रस्त होने की संभावना है साथ ही अन्य कैसी अंदरूनी बीमारियां जन्म ले सकती हैं जो आकस्मिक मौत का कारण भी बन सकती है इस रिपोर्ट पर जांच निरीक्षक खाद्य अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिस पर वर्षों तक तर्क-वितर्क होने के पश्चात जबलपुर के न्यायाधीश आशीष ताम्रकार के द्वारा मधु आइसक्रीम पार्लर और उसको सप्लाई करने वाले सभी आरोपियों को 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया इसमें मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह पिता सरदार राजेंद्र सिंह है जिसकी उम्र अभी 72 वर्ष है जो जबलपुर के नेपियर टाउन के निवासी हैं साथ ही इनके साथ काम करने वाले कुछ अभियुक्त ऐसे भी हैं जो वर्तमान में फरार हैं

 जबलपुर से डॉक्टर सिराज खान की रिपोर्ट
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