सुप्रीम कोर्ट ने ऑन किलिंग मामले की सुनवाई करते हुए खाप
पंचायत पर बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि खाप पंचायक का किसी भी
शादी पर रोक लगाना अवैध है. अदालत ने कहा कि अगर कोई भी संगठन शादी को रोकने की
कोशिश करता है, तो वह पूरी
तरह से गैर कानूनी है.
ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऑनर किलिंग को IPC में हत्या के अपराध के तहत कवर किया जाता है. साथ ही ऑनर
किलिंग को लेकर लॉ कमिशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है. इस संबंध में 23 राज्यों के विचार प्राप्त हो चुके हैं.
अभी छह राज्यों के विचार आने बाकी हैं. केंद्र ने कहा कि
कोर्ट सभी राज्यों को हर जिले में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए स्पेशल सेल बनाने के
निर्देश जारी करे. अगर कोई युगल शादी करना चाहता है और उसे जान का खतरा है, तो राज्य उनके बयान दर्ज कर कार्रवाई करे. केंद्र ने कहा कि
वो खाप पंचायत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा.
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