स्टेट बार काउंसिल मध्यप्रदेश ने हड़ताल
जारी रखने का फैसला किया है
जिस पर रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट फहीम
अनवर ने लेटर जारी कर वकीलों से आह्वान किया है कि वह हड़ताल ना करके बातचीत से
अपनी मांगे न्यायालय के समक्ष रखें.
स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश की मांग है जो रिक्त
स्थान खाली हैं न्यायाधीशों के उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।
इस मांग पर रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के
लेटर में बताया गया है इस हड़ताल से न्यायालय के घंटे बर्बाद होंगे और उन्होंने इस
तरफ भी ध्यान दिलाया है कि इन 7 दिनों
में कितने फैसले हो गए होते और उन्होंने यह भी कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए
कि जो मांग है वह हाईकोर्ट मध्य-प्रदेश नहीं कर सकता क्योंकि जजों की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट से होती है।
स्टेट बार ने रजिस्ट्रार जनरल के
पत्र का जवाब दिया
इस पूरे विवाद में देखा जाए तो वकील अपनी मांगों पर
अड़े हुए हैं और हाईकोर्ट उन मांगों में कुछ कर नहीं सकता
जबलपुर से डॉक्टर सिराज खान की रिपोर्ट
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