चेक बाउंस पर ३ महीने की सजा और ब्याज सहित भुगतान के आदेश - News Vision India

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चेक बाउंस पर ३ महीने की सजा और ब्याज सहित भुगतान के आदेश

Jail Sentence For Cheque Bounce Jabalpur Court
रज्जू बर्मन वर्ल्ड मिठाई लाल बर्मन निवासी बरगी ने जबलपुर न्यायालय में धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया गया था जोगी सुरेश बर्मन पिता धानू लाल बर्मन निवासी बरगी के विरुद्ध था इसमें ₹60000 का लेनदेन किया गया था, जिस पर आरोपी सुरेश बर्मन के द्वारा चेक जारी किया गया था, जो रज्जू बर्मन को दिया गया था, यह चेक 16 अगस्त 2016 को दिया गया था, जो बाउंस हो गया और बाउंस होने का कारण उसमें दिया गया था, अपर्याप्त राशि, 

इसकी सूचना फरियादी के द्वारा आरोपी को माध्यम  अधिवक्ता के भुगतान करने हेतु दी गई थी, परंतु उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और अंततः मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां पर न्यायाधीश गौतम गुजरे  के द्वारा इस प्रकरण का निराकरण किया गया और ₹60000 के इस लेन देन के मामले को आज निराकृत करते हुए आदेश पारित किया गया,

 उक्त आदेश में श्रीमान न्यायाधीश  के द्वारा फरियादी को ब्याज समेत रकम चुकता करने का आदेश आरोपी को दिया है, जिस में ब्याज मिलाकर यह राशि हो जाती है ₹70800 और इसी के साथ 3 महीने का सश्रम कारावास भुगतने के लिए भी आदेश पारित किए गए.

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