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मोबाइल लुटेरे को 3 साल की सजा और ₹5000 जुर्माना

Mobile Thief Sentenced For Jail Court Jabalpur
मोबाइल लुटेरे को 3 साल की सजा और 5000 जुर्माना

घटना 1 जून 2017 की CA की पढ़ाई करने वाला एक छात्र अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके घर के अंदर जा रहा था, तभी सामने संदिग्ध हालत में एक Pulsar पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा, जिसका नाम था राहुल पिता संतोष रजक जिसकी उम्र 25 साल थी. निवासी उप्रेन गंज कोतवाली का था,  जिस ने मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए, उस छात्र को पकड़ लिया और उसकी जेब से मोबाइल एचटीसी का ले कर भागने का प्रयास किया, अपनी Pulsar चालू करके वह भागने की फिराक में था, इतने में Pulsar से  गिर गया अचानक और खुद दौड कर भागने लगा, जिस पर प्रार्थी और उसके साथियों ने दौड़ लगाकर उसे पकड़ा और Pulsar के साथ कोतवाली थाने में सुपुर्द किया गया, उस परिपेक्ष में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर लोक अभियोजक के द्वारा दिए गए तर्कों पर संतुष्ट होकर जबलपुर के न्यायाधीश श्री चंद्रेश कुमार खरे के द्वारा भादवि 392 के तहत आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया और 5000 जुर्माने से दंडित किया गया

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