MPRTO प्रबंधक अरुण कुमार गुप्ता को रिश्वत के मामले में 4 वर्ष के कारावास की सजा - News Vision India

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MPRTO प्रबंधक अरुण कुमार गुप्ता को रिश्वत के मामले में 4 वर्ष के कारावास की सजा

MPRTO PRABANDHAK JAILED FOR 4 YEARS

संभागीय प्रबंधक अरुण कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जबलपुर को रिश्वत के मामले में 4 वर्ष के कारावास की सजा ।

विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के द्वारा अरुण कुमार गुप्ता तत्कालीन संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जबलपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1)डी 13 (2 )  4 वर्ष के कारावास और 3000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा कर जेल भेजा गया।

 प्रकरण में राजेश शर्मा तत्कालीन परिचालक मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जबलपुर के द्वारा दिनांक 14 :12:15 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को लिखित शिकायत की कि उसके विभाग के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में विभाग से अलग कर दिया गया था ।जिस कारण उसने अपने साथियों के साथ हाई कोर्ट जबलपुर में रिट लगाई थी ।जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने निगम के सीआर एस आदेश को खारिज कर दिया था जिसका लगभग 2 वर्ष का मासिक वेतन का भुगतान का आवेदन पत्र संभागीय प्रबंधक कार्यालय जबलपुर में उसके द्वारा दिया गया जिस पर बिल मुख्यालय भोपाल भेजे गए और उसका व अन्य कर्मचारियों का वेतन चेक संभागीय कार्यालय जबलपुर में आया था । जिस पर संभागीय प्रबंधक अरुण कुमार गुप्ता से प्रार्थी ने वेतन का चेक देने का अनुरोध किया तो अरुण कुमार गुप्ता के द्वारा वेतन के चेक देने के एवज में ₹2000 की रिश्वत की मांग की गई प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था। जिसकी शिकायत उसके द्वारा पुलिस आधीक्षक लोकायुक्त को की गई।

 प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देश पर लोकायुक्त संगठन के द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 15: 12:15 को संभागीय कार्यालय जबलपुर में आरोपी को ₹2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया ।आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि लेकर रेक के ऊपर रखें फाइल पर रख दी थी जहां से रिश्वत की राशि लोकायुक्त संगठन के द्वारा बरामद की गई।

प्रकरण में लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा की गई

डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट