पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, ज़िला न्यायालय जबलपुर - News Vision India

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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, ज़िला न्यायालय जबलपुर

Wife Killer Jailed For Life Imprisonment District Court Jabalpur
जबलपुर के न्यायालय से घटना है थाना सिविल लाइन अंतर्गत वर्ष 2016 की जहां के नियमित निवासी अनुराग से जो भी शराब पीने का आदी था 1 दिन मध्यरात्रि दारू पी कर आया था उसने अपनी पत्नी शिल्पी सेन के साथ मामूली बातों पर विवाद छिड़ा और उसी का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पत्नी को खुशी की चुन्नी से गला घोटकर मारने का प्रयास किया और तब तक चुन्नी दबा कर रखी जबकि शिल्पी सेन की मौत नहीं हो गई

कोलाहल से प्रेरित होकर पड़ोसियों ने सूचना दी पुलिस ने स्थानीय थाने में जहां से निरीक्षक को नियुक्त किया जा कर प्रकरण कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश कर दिया था जहां पर उसे जेल भेज दिया गया विवेचना के उपरांत सभी साक्ष्यों के और गवाहों के बयान दर्ज किए गए फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर और मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को क्रम अनुसार अंकित करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर लोक अभियोजक के तर्कों से संतुष्ट होकर जबलपुर के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान चंद्रेश खरे के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया गया

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