I.T. ACT में पहली सजा , अश्लील मोबाइल सेल्फी की चोचलेबाजी पर लगाम लगेगी अब - News Vision India

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I.T. ACT में पहली सजा , अश्लील मोबाइल सेल्फी की चोचलेबाजी पर लगाम लगेगी अब

i.t. act punished for 5 years


जबलपुर के अतिरिक्त जिला सत्र जिलाधीश आर. पी.  सोनी के द्वारा आज इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 ए में , अपने मोबाइल के फोल्डर में इकट्ठा करने वाले मजनू को अपनी ही परिचित युवती के साथ ली गई अश्लील सेल्फी, जो  उसकी अनुमति के बगैर लिए जाने के जुर्म में और उसे अपने मित्रों को दिखाएं जाने के जुर्म में 5 साल के कठोर कारावास से दण्डित किया गया ओर पचास हजार रुपये जुरमाना भी ठोका

संजू उर्फ संजीव पिता वृंदावन जायसवाल उम्र लगभग 39 वर्ष प्रॉपर निवासी कैमोर बिहार वर्तमान निवासी हाथी ताल गुरुद्वारे के पीछे जो पनागर में दारु की दुकान में कार्य करता था, जिसने वर्ष 2013 में अपनी ही एक परिचित युवती से इंडियन कॉफी हाउस चलने की बात कही जिस पर उसकी परिचित युवती उस पर भरोसा करते हुए उसके साथ इंडियन कॉफी हाउस में कॉफी पीने गई थी, जहां पर संजू ने मौके का फायदा उठाकर उस में नशीला पदार्थ मिला दिया, थोड़ी देर बाद युवती ने चक्कर आने की शिकायत की, संजू ने उसे दीदी के घर चलने को कहा, जहां पर पहुंचने के बाद गुप्तेश्वर स्थित दीदी के मकान में कोई भी उपस्थित नहीं था, तबीयत ज्यादा खराब होने की स्थिति में संजू ने युवती को दूसरे कमरे में आराम करने के लिए कहा, जहां पर युवती आराम कर रही थी, वहां पर वह बेहोश हो गई और बस इसी का फायदा उठाकर संजू ने अपनी पूरी प्लानिंग के तहत उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ अश्लील सेल्फी ली उसके नग्न अवस्था में अश्लील फोटो लिए अपने मोबाइल में इखट्टे किए.

और होश में जब युवती आई तो इस संदर्भ में उपजे विवाद पर संजू ने उस युवती को जान से मारने की धमकी दी और अश्लील वीडियो और फोटो दिखाते हुए उसे वायरल करने की धमकी दी डरी सहमी युवती जैसे तैसे शांति बनाकर अपने घर को चली गई कुछ दिवस उपरांत उसी के एक मित्र ने युवती के घटना के वीडियो और फोटो युवती के मां-बाप को दिखाएं, जिससे पूरा परिवार सदमे में था, और तुरंत जाकर उनके द्वारा थाना मदन महल महिला थाना अंतर्गत एफ आई आर दर्ज करने की शिकायत की गई, जिस पर प्रशांत नाम के युवक का मोबाइल जप्त किया गया, जिसमें की सभी प्रकार से फोटो वीडियो उपलब्ध है, जिसकी सीडी बनाकर अभियोजन पक्ष ने पूरे प्रकरण में संलग्न किया था, तर्कों के साथ पीड़ित का  पक्ष रखते हुए शासन की ओर से अभियोजन ने युवती को इंसाफ दिला जाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके नतीजतन आज आरोपी युवक को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की धारा 67 ए के तहत अधिकतम कारावास कारावास 5 वर्ष से दंडित किया गया और 50000 जुर्माने से दंडित किया गया.


अश्लील सेल्फी प्रेमियों के लिए उदाहरण बनेगा यह फैसला, युवती के ऊपर होने वाले ब्लैक मेलिंग के अपराधों में आएगी कमी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का यह पहला आदेश अपने आप में सरफिरो का दिमाग सीधा करने में काफी हद तक सफल साबित होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी में बढ़ते अपराधिक स्तर को कम करने के लिए जबलपुर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर.पी  सोनी के द्वारा पारित आदेश अन्य कई मामलों में समतुल्य अपराधों पर निर्णायक दृष्टांत बनाने मददगार होंगे.








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