आयकर अधिनियम के अंतर्गत आखिर दस्तावेजों को कितने समय तक अपने पास रखना चाहिए ? - News Vision India

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आयकर अधिनियम के अंतर्गत आखिर दस्तावेजों को कितने समय तक अपने पास रखना चाहिए ?

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आयकर अधिनियम के अंतर्गत आखिर दस्तावेजों को कितने समय तक अपने पास रखना चाहिए? 


समय पर करों का भुगतान करने वाले लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े डॉक्युमेंट्स का ढेर लग जाना सामान्य सी बात है। इन डॉक्युमेंट्स में रेंट रीसिट, रेंटल एग्रीमेंट, सेक्शन 80सी टैक्स सेविंग सहित कई और डॉक्युमेंट्स होते हैं। 

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन दस्तावेजों को कितने समय तक अपने पास रखना चाहिए? 

यह बात हालांकि आपको याद रखना होगा कि आयकर विभाग आईटीआर फाइल करते वक्त किसी तरह के डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं करता। आईटीआर सेल्फ एसेसमेंट के आधार पर फाइल किया जाता है, लेकिन आयकर विभाग के पास यह अधिकार है कि वह आपके द्वारा किए गए क्लेम की पुष्टि करने के लिए आपको नोटिस भेज सकता है। 

कितने समय तक अपने पास रखें डॉक्युमेंट्स? 

 'आयकर अधिनियम में इस बारे में कोई प्रवाधान नहीं है कि टैक्सपेयर को कितने वक्त तक डॉक्युमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए।'  

आयकर अधिनियम की धारा 149 में किसी भी व्यक्ति को आयकर नोटिस भेजने की समय-सीमा का उल्लेख है। जिसके आधार उतने समय तक डॉक्युमेंट्स को सुरक्षित रखना चाहिए।' 

आईटी ऐक्ट की धारा 149 के तहत आयकर विभाग के पास आयकरदाता को संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से लेकर उसके अगले सात साल तक नोटिस भेजने का अधिकार है। 

मतलब अगर आप वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो आपको उससे संबंधित डॉक्युमेंटस अगले सात साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 तक सुरक्षित रखना चाहिए। 

सात साल की यह समय-सीमा हर तरह के टैक्यपेयर्स पर लागू होती है। 

 'प्रासंगिक वित्त वर्ष से लेकर अगले सात साल की अवधि तक डॉक्युमेंट्स सुरक्षित रखने की समय-सीमा सबके लिए समान है, चाहे वह सेलराइड पर्सन हों या सेल्फ एम्पलॉयिड या कोई प्रफेशनल।' 

जब आप विदेशी संपत्तियों पर आयकर देते हों 

अगर आपकी आय का स्रोत विदेशी संपत्तियां हैं, तो आपको टैक्स रिटर्न से जुड़े डॉक्युमेंट्स लंबी अवधि तक रखने की जरूरत होती है।  

'विदेशी संपत्ति से होने वाली आय की सूरत में टैक्स रिटर्न से संबंधित डॉक्युमेंट्स को प्रासंगिक वित्त वर्ष के अंत से लेकर अगले 17 वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहिए।' 

क्या 7 साल से अधिक अवधि तक भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए डॉक्युमेंट्स? 

सात साल तक तो डॉक्युमेंट्स रखना ही रखना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस अवधि के बाद उसे फेंक दें। 

'बजट 2017 में किए गए संशोधन के मुताबिक, अब आयकर अधिकारी 10 साल पुराने आयकर मामले को लेकर भी पूछताछ कर सकते हैं। यह संशोधन वित्त वर्ष 2017-18 से लागू हो चुका है।

 हालांकि ऐसा कभी-कभार ही होता है, वह भी तब जब आयकर विभाग के पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत हों और यह तलाशी के वक्त किया जाता है।' 

सी ए अनिल अग्रवाल जबलपुर 📱 9826144965