डॉ सत्येंद्र सिंह चढ़ार चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने जेल भेजा - News Vision India

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डॉ सत्येंद्र सिंह चढ़ार चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने जेल भेजा

डॉक्टर सत्येंद्र सिंह चढ़ार तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 10:12 14 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹40000 के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया

प्रकरण में शिकायतकर्ता अवधेश राजपूत निवासी कटंगी जबलपुर के द्वारा दिनांक 18 मई 16 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि थाना कटंगी में मारपीट का एक झूठा प्रकरण उसके विरुद्ध बनाया गया था जिसमें हरिओम ठाकुर की भनेन्ज बहु के साथ मारपीट की वजह से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु होना बताकर पी एम कराया गया था

पीएम रिपोर्ट बदलने के लिए सी एच सी पाटन में पदस्थ डॉक्टर चढ़ार उससे ₹60000 रिश्वत की मांग कर रहा है प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुए डॉ सत्येंद्र चढ़ार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन के पीछे स्थित आरोपी के शासकीय आवास में ₹35000 की रिश्वत की प्रथम किस्त लेते दिनांक 20 मई 16 को रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर अपने टेबल के दराज में रख दिया था जहां से रिश्वत की राशि बरामद की गई। आरोपी के हाथ घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था।

प्रकरण में शिकायतकर्ता अवधेश राजपूत न्यायालय में अपनी साक्ष्य के दौरान पक्ष द्रोही हो गया था और अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि रिश्वत की मांग आरोपी द्वारा न कि जाकर प्रेमनारायण चढ़ार के द्वारा की गई थी विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन ने अपने मामले को प्रमाणित किया है

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