भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेने पर भेजा जेल, विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर - News Vision India

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भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेने पर भेजा जेल, विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर

Patwari Sent To Jail For Taking Bribe District Court Jabalpur Madhya Pradesh
संजय रैकवार तत्कालीन कानूनगो तहसील शाहपुरा को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 27/02/19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹1200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया

प्रकरण में शिकायतकर्ता अशोक सिंह ठाकुर तत्कालीन पटवारी निवासी रानीताल चौक, जबलपुर के द्वारा दिनांक 2 अप्रेल 16 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसके द्वारा जीपीएफ से पार्ट फाइनल निकालने के लिये आवेदन दिया था । इस कार्य के लिए आरोपी उससे ₹ 1000 की रिश्वत की मांग कर रहा है।

प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 4 अप्रेल 16 को आरोपी के कार्यालय शाहपुरा में 1000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर अपने शर्ट की जेब में रख ली थी जहां से रिश्वत की राशि बरामद की गई। आरोपी के हाथ एवं शर्ट घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था ।

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी की गई।

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