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जिलाधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी ने की आदर्श आचार संहिता के विषय पर प्रेस वार्ता

सुलतानपुर जनपद के जिलाधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी ने की आदर्श आचार संहिता के विषय पर प्रेस वार्ता 
विभिन्न राजनैतिक दलों समाज सेवा संस्था के साथ की बैठक तथा बताया  आदर्श आचार संहिता की गाइड लाइन 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का पालन करें-जिला निर्वाचन अधिकारी

सुलतानपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि की अध्यक्षता में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ायें या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो। आदर्श आचार संहिता का सभी दल अक्षरशः पालन कर लोक सभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने में सहयोग प्रदान करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता, प्रचार प्रसार, जुलूस/सभा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों को बताया गया। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा लाउडस्पीकर, वाहन तथा प्रचार-प्रसार के लिये अनुमति अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों को लेनी होगी। इस बार आयोग द्वारा मोटर साईकिल, रिक्शा वाहन की श्रेणी में माना जायेगा। एक बार में दस वाहन ही चल सकेेंगे। उन्होंने बताया कि वाहन में एक ही झण्डा होगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की सभा होगी, तो पार्टी के खर्चे में जोड़ा जायेगा तथा नामांकन से प्रत्याशी के खर्चे में सभी व्यय जोड़े जायेंगे। प्रत्याशी या उनके एजेण्ट, कार्यकर्ता द्वारा 10 हजार रू0 तक का सामान अनुमति लेकर ले जा सकेगा तथा 50 हजार रू0 नकद धनराशि अनुमति पर प्रत्याशी या उसका एजेण्ट कार्यकर्ता ले जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि प्रचार में यदि वीडियो वैन चलायी जाती है, तो उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 से अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस बार आयोग ने निर्देश जारी किया है कि अभ्यर्थी को नामांकन के समय एक घोषणा पत्र देना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का पालन करें-जिला निर्वाचन अधिकारी।

रिपोर्ट भानू मिश्रा स्टेट हेड के साथ शैलेन्द्र कुमार सिंह

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