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सीमा कटारे तत्कालीन पटवारी तहसील पनागर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने भेजा जेल

Seema Katare Patwari Sent To Jail For Taking Bribe
सीमा कटारे तत्कालीन पटवारी तहसील पनागर, जबलपुर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 30:3:19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹12000 रुपए के जुर्माने से एव धारा204 भा द वि में 1 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया।

प्रकरण में शिकायतकर्ता आकाश साहू के द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2017 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को लिखित शिकायत की गई कि उसके दादा बेडिलाल के नाम ग्राम मंगेला में 4 एकड़ जमीन है जिसमें से 2 एकड़ जमीन में अन्य कृषक का नाम चढ़ गया है जिसके रिकार्ड सुधार के लिए वह अरोपिया से मिला तो अरोपिया ने उससे इस कार्य के लिए 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। अरोपिया इस कार्य के लिए 10 हजार ले चुकी थी। मोलभाव में 20 हजार रुपये रिश्वत में लेने को तैयार हुई। 1 हजार रुपये बातचीत के समय  आरोपिया ने ले लिए।

प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपिया को उसके निवास शंकर नगर जबलपुर में  दिनांक 28 जुलाई 17 को 9000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर अपने टेबल में पर्स के नीचे दबा कर रख दी थी। जहां से रिश्वत की राशि बरामद की गई।

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा  लोकायुक्त संगठन की ओर से  पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गए कि अभियजन साक्ष्य से अभियोजन ने अपने मामले को प्रमाडित किया है मांग राशि 50 हजार को ध्यान में रखते हुए अरोपिया को कड़ी सजा दी जाए ।

अरोपिया को जब लोकायुक्त दल द्वारा पकड़ा गया तब अरोपिया प्रार्थी के प्रकरण से संबंधित दस्तावेज फाड़ने लगी जिसके लिए भी अरोपिया के विरुद्ध साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। जिसमे भी अरोपिया को दोषी पाते हुये 1 वर्ष के कारावास और 2 हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया गया ।

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