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जिला बदर के आरोपी चिंटू उर्फ आशीष विनोदिया की जमानत निरस्त

Absconding Accuse Sent Jail District Court Jabalpur Madhya Pradesh
दिनांक 14/05/19 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की जिला बदर से दंडित आरोपी चिंटू उर्फ आशीष विनोदिया तुलसी नगर नगर में दिखा है। सूचना पर बेलबाग पुलिस ने जा कर आरोपी को पकड़ा और उससे उपस्थित होने का कारण पूछा तो उसने कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया तब उसे पकड़कर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 271/19 धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान लक्ष्मण कुमार वर्मा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर में पेश किया गया।

आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु जमानत आवेदन पेश किया जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा शासन शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया.

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा में तर्क देते हुए कहा कि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय में अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए वह अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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