न्यायालय श्रीमती प्रीति शिखा
अग्निहोत्री न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर की
न्यायालय से आरोपी विजय पटेल वा दयाल थाना बरेला का अपराध क्रमांक 21/10 धारा 279, 337, 338 भा द वि में 1000- 1000-
500 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
मीडिया सेल सहायक प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के
द्वारा बताया गया कि दिनांक 31/01/10 फरियादी राजेश प्रताप
सिंह व आहत चेतराम अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी सामने से आती हुई तेज गति से
मोटरसाइकिल जिससे आरोपी विजय पटेल ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से फरियादी राजेश व
चेतराम को चोटे आई। जिसकी रिपोर्ट थाना बरेला में की थाना बरेला के अपराध क्रमांक 21/10 धारा 279 ,337, 338 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध
किया गया थाना बरेला की पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी
श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सुश्री संगीता घई सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 5
साक्षी का न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री संगीता घई के
तर्कों से सहमत होते हुए न्यालय से आरोपी विजय पटेल वा दयाल थाना बरेला का अपराध
क्रमांक 21/10 धारा 279 337 338 भादवि में 1000 -1000 -500 रुपए जुर्माना से दंडित
किया गया
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