मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 500- 500 का अर्थदंड से दंडित - News Vision India

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मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 500- 500 का अर्थदंड से दंडित

Accuse Sent Jail District Court Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान धनकुमार कुडोपा जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर के न्यायालय से आरोपी भाईलाल एवं चौखेलाल को थाना चरगंवा के अपराध क्रमांक 51/68/13 धारा 294, 323, 506 के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं 500-500 रुपये-पैसे जुर्माना से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/07/13 को समय 3.00 बजे ग्राम किसलई आमरोह पर अभियुक्त भैयालाल गौंड के मवेशी फरियादी भूरेलाल गौड़ के खेत में न घुस गये थे। भगाए जाने पर पशु नहीं भागे तो पशुओं को कानीहोत में बंद कर दिया। इसी बात को लेकर अभियुक्तगणो ने फरियादी भूरा गौड को मां-बहन की गंदी-गंदी दी। अभियुक्तगणों ने फरियादी भूरा लाल को लाठी से मारपीट की जिससे फरियादी को उपहति कारित हुई एवं जान से मारने की धमकी दी।

फरियादी के रिपोर्ट कराए जाने पर थाना चरगंवा के अपराध क्रमांक 68/13 धारा 294,506,323,34भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तह0 पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए 08 साक्षीयो का न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप जैन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना कंटगी में अपराध क्रमांक 68/13 धारा 294,323,506, 34 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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