न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम
अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर कि
न्यायालय में आरोपी कमलेश सिंह थाना बेलखेडा का अपराध क्रमांक 157/17 धारा 376 (2) (आई) भा द वि
एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10-10 वर्ष व 5000-5000
रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय
जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
के द्वारा बताया गया कि दिनांक 1/8/17 को सुबह 10:00 बजे फरियादी अपनी 4 वर्ष की बच्ची को सास के पास
छोड़ कर अपने पति के साथ आंगनवाड़ी केंद्र ड्यूटी पर गई थी ड्यूटी समाप्त होने के
पश्चात दोनों पति पत्नी 3:30 बजे अपने घर आये।
दरवाजे के पास खड़े हुए थे कि पड़ोसी
कमलेश सिंह के घर से फरियादी की बेटी रोते हुए उनके पास आई और बताया कि पेशाब की
जगह मे दर्द हो रहा जब फरियादी ने पूछा कि क्या हो गया तब पीड़िता ने बताया कि
कमलेश सिंह बुलाकर अपने घर ले गया था और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया
है। तब फरियादी व उसके पति कमलेश सिंह को देखने उसके घर जाने लगे तो आरोपी अपने घर
से भाग गया था।
उसके बाद फरियादी ने अपने पति के साथ
जाकर थाना बेलखेडा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थाना बेलखेडा के अपराध क्रमांक 157/17 धारा 376 (2) (आई) भादवि
एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना बेलखेडा की पुलिस ने विवेचना कर
चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन विशेष लोक अभियोजक / अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े
के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 6 साक्षीयो का न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक
अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने
आरोपी कमलेश सिंह थाना बेलखेड़ा के अपराध क्रमांक 157/17 धारा 376 (2) (आई)भा द वि मे 10 वर्ष एवं 5000 का अर्थदंड एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में
10 वर्ष व 5000 रुपए का अर्थदंड से
दंडित किया गया। अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को उसके
संरक्षक के माध्यम से प्रदान की गई।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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