गौवंश के कच्चे मांस का दोहन करने वाले मिनी ट्रक को सुपुर्दनामें पर देने से न्यायालय ने किया इंकार - News Vision India

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गौवंश के कच्चे मांस का दोहन करने वाले मिनी ट्रक को सुपुर्दनामें पर देने से न्यायालय ने किया इंकार

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न्यायालय श्रीमान अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय ने थाना बरेला में मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4,5,9 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 66/192 ए कथा 146/ 196 में आरोपी फिरोज खान व अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरण में गौ मांस का दोहन करने वाले वाहन टाटा 407 क्रमांक एमपी 20 जी 9181 को आवेदक लखन लाल चौधरी को सुपुर्दनामा मैं देने से किया इनकार।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/04/19 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी बरेला के द्वारा हमरा स्टाफ के साथ साला वाड़ा पेट्रोल पंप के पास उक्त वाहन को रोककर आरोपीगढ़ से पूछताछ किए जाने पर गौंवंश के कच्चे मांस के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

जिस पर पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाहीओं के अंतर्गत वाहन को जप्त किया गया उक्त वाहन को सुपुर्दनामा में प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी लखन लाल चौधरी की ओर से अधिवक्ता महोदय के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री देवर्षि पिंचा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पर यह कहते हुए की आरोपीगण के द्वारा किया गया अपराध गंभीर तम प्रकृति का है तथा जो वाहन सुपुर्दनामा पर मांगा गया है। उस वाहन की राजसात की कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है और यदि इन्हें सुपुर्दनामे के आधार पर सौंप दिया जाता है तो इसका प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री देवर्षि पींचा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दनामे के आवेदन को निरस्त किया गया।

जबलपुर डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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