भैंस खेत में घुसने पर तलवार एवं लाठी से पीटने पर हुई सजा - News Vision India

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भैंस खेत में घुसने पर तलवार एवं लाठी से पीटने पर हुई सजा

Court Sent Jail For Beating Buffalo Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान लक्ष्मण कुमार वर्मा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर की न्यायालय में आरोपी गण धन सिंह और गुड्डू, भीम और पप्पू, खिल्लू और तख्त सिंह, राजकुमार को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक 97/06 अंतर्गत धारा 324 325 भावी भादवी एवं 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रत्येक आरोपी को 1- 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 6-6 मां माह का कारावास तथा 100-100 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया की दिनांक 30/4/06 को प्रार्थी की भैंस चरते हुए नारायण पटेल के खेत में घुस गई थी। जिसकी वजह से नारायण पटेल के लड़के पप्पू ने भैसों को बेरहमी से पीटा था ।इस बात की शिकायत लेकर प्रार्थी का लड़का हरी आरोपी पप्पू के घर गया था और कहा कि हमारी भैंसों को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा इतने में प्रार्थी भी वहां उपस्थित हो गया।इसी बात पर आरोपी गुड्डू ने गाली देते हुए लाठी से हरि के साथ मारपीट की व पप्पू ने तलवार से हरी के सिर में मारा तब प्रार्थी बचाने के लिए दौड़ा तो आरोपी खिल्लू ने प्रार्थी को धक्का दे दिया और आरोपी रज्जू ने हाथ से मुंह में मारा प्रार्थी की पत्नी केसरबाई बचाने आई खिल्लू ने माया के साथ भी मारपीट की जिसके कारण माया को गर्दन में चोट आई थी।

जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना भेड़ाघाट में दर्ज कराई। थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक 97/06 धारा 294, 324, 325 भा द वि एवं 25 आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना भेड़ाघाट की पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 7 साक्ष्यों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण धन सिंह उर्फ गुड्डू, खिल्लू उर्फ तखत सिंह, भीम उर्फ पप्पू राजकुमार को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक 97/06 धारा 324, 325 भा द वि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6-6 माह का कारावास से तथा साथ ही आरोपी भीम उर्फ पप्पू को पचीस आयुध अधिनियम के तहत भी आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा प्रत्येक को 100-100 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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