न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर की न्यायालय में आरोपीगण
रामप्रसाद बगैरह को थाना बरेला का अपराध क्रमांक 123/13 धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी गण को 6-6 माह
का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के जुर्माने से दंडित
किया गया।
लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक
मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के द्वारा
बताया गया कि घटना दिनांक 24/04/12 को प्रार्थी का विवाह
रामप्रसाद रैकवार के पुत्र संजय से होना तय हुआ था. उसके
पूर्व दिनांक 02/02/12 को संजय के पिता व बहनों की शर्त के अनुसार कल्याण भवन में सगाई मंगनी
के कार्यक्रम के दौरान प्रार्थीया के करीब 500 रिश्तेदारों
को 51- 51 रुपए की नगद राशि देने का आग्रह किया गया था।
संजय व उसके पिता ने शादी के संबंध में बात करने
प्रार्थीया के पिता व भाई को अपने घर में बुलाया तब फरियादी के पिता व भाई संजय के
घर गए तब बातचीत के दौरान आरोपीगण के द्वारा शादी में 2,00,000 रूपये व कार देने की के लिए कहा गया दिनांक 10/03/12 को राम प्रसाद द्वारा प्रार्थी के भाई के मोबाइल पर उक्त 2,00,000 रुपए व कार की व्यवस्था होने बाबत पूछा तो व्यवस्था न होने की बात सुनकर
उसके द्वारा लड़के की शादी कहीं और करने की बात कहते हुए फोन काट दिया व संपर्क
करने पर शादी नहीं करने की बात पर अड़े रहे।
जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना बरेला
जबलपुर में अपराध क्रमांक 123/12 अंतर्गत धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध किया गया थाना बरेला की पुलिस ने विवेचना
कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा वैद्य के द्वारा प्रकरण
में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 5 साक्षियों का न्यायालय में
परीक्षण कराया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा
वैद्य के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने सभी आरोपीगण को थाना बरेला के अपराध
क्रमांक 123/13 अंतर्गत धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सभी आरोपीगण को 6-6
माह का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपए के जुर्माने से
दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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