लापरवाही से गाड़ी चलाने व टक्कर मारने वाले को सज़ा - News Vision India

खबरे

लापरवाही से गाड़ी चलाने व टक्कर मारने वाले को सज़ा

Driver Fined For Rash Driving By Court Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर कि न्यायालय से आरोपी मोहम्मद मुजस्सर को थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 654/08 धारा 279, 337 भादवि में धारा 279 में 1000 और धारा 337 में 500 रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि बताया गया कि दिनांक 17/08/2008 को आहट शिवानी सोनी करीब शाम 4: 00 बजे अपनी स्कूटी क्रमांक एमपी 20 जेडी 2557 से बाजार से घर जा रही थी तभी शाही नाका चौराहे पर पीछे से टाटा क्वालिस जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 20 एच ए 6208 को लापरवाही व तेज रफ्तार से चला कर लाया और फरियादी की स्कूटी में टक्कर मार दिया जिससे फरियादी को दाहिने पैर में अंदरूनी चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना गढ़ा में की थी।

थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 654/08 धारा 279, 337 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया थाना गढ़ा की पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री भगवत उइके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 06 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद मुजस्सर को थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 654/08 धारा 279, 337 भादवि में 279 में 1000 एवं धारा 337 में 500 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया.

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

Also Read:
इस खुलासे से मचा हड़कंप, नेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4
तुरंत जाने, आपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावत, असीफा की वकील

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसी, हर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखने, अजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

सिंधियों को बताया पाकिस्तानी, छग सरकार मौन, कभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

Please Subscribe Us At:
WhatsApp: +91 9589333311

For Donation Bank Details
Account Name: News Vision
Account No: 6291002100000184
Bank Name: Punjab national bank
IFS code: PUNB0629100

Via Google Pay
Number: +91 9589333311

#DriverFinedForRashDrivingByCourtJabalpurMadhyaPradesh, #NewsVisionIndia, #IndiaNewsHindiSamachar,