Rash Driving Case उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने वाले को हुई सजा - News Vision India

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Rash Driving Case उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने वाले को हुई सजा

Fined For Rash Driving By District Court Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान प्रवीण सिन्हा जेएमएफसी जिला जबलपुर के न्यायालय से आरोपी मनोज पाण्डेय को थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 391/12 धारा 279 भादवि में 1000 रूपये जुर्माना व 39/192 मो0 व्हीकल में 2000 रुपए जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालयजबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/06/12 को समय 10.30बजे फरियादी ब्रजेश अग्रवाल रात्रि 10: 30 बजे अपने घर से खाना खाता टहलने के लिए शोभापुर रेलवे लाइन के तरफ गया हुआ था और वहां से लौटते समय जैसे ही प्रार्थी अम्मू इलेक्ट्रिकल की दुकान के पास पहुंचा तभी शोभापुर की ओर से आ रहे नैनो कार के चालक द्वारा लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए प्रार्थी को पीछे से टक्कर मार दी जिस से प्रार्थी गिर गया।

इसके बाद वाहन चालक अपने वाहन से उतर कर प्रार्थी के साथ गाली गलौज की व बेसबॉल के डंडे से प्रार्थी के साथ मारपीट की जिसके कारण प्रार्थी के सिर व कनपटी में चोट आई थी। फरियादी के रिपोर्ट कराए जाने पर थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 391/12 धारा 279 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्रीमती भारती उइके(सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए 01 साक्षी का न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना अधारताल में अपराध क्रमांक 391/12 धारा 279 भादवि के तहत 1000 रूपये का जुर्माना व 39/192 मो0 व्हीकल एक्ट में 2000 रूपये जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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