सूअर मार बम व चाकू रखकर आतंक मचाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त - News Vision India

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सूअर मार बम व चाकू रखकर आतंक मचाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

Gangster Sent Jail By District Court Jabalpur Madhya Pradesh
दिनांक 20/5/19 को समय 20:55 बजे सहायक उपनिरीक्षक के एन राय थाना बेलबाग पदस्थ थे। दौरान डी ऑफिसर ड्यूटी जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी नरेश राठौर अपने घर के पास बम एवं चाकू लेकर आतंक मचा रहा है और पूर्व से ही फरार है। जिसकी सूचना पर हमराह स्टाफ आरक्षक सुनील को प्लेन क्लाथ में तथा प्रार्थी स्वयं मौके पर रवाना हुए और मौके पर पहुंचकर आरोपी नरेश राठौर के कब्जे से एक रुमाल में जिंदा सुअर मार बम जिस पर ऊपर से कागज एवम धागा लिपटा हुआ था मौके पर जब्त किया और आरोपी द्वारा कमर में खोंसे हुए एक लोहे का धारदार चाकू को जब्त किया है.

उस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना बेलबाग के अपराध क्रमांक 283/19 धारा पचीस आयुध अधिनियम वह धारा 5 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके के द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके के द्वारा तर्क देते हुए कहा कि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज मैं न्याय के विरुद्ध संदेश पहुंचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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