न्यायालय श्रीमान धनकुमार कुडोपा
जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर के न्यायालय से आरोपी नीलू
उर्फ नीलेश+1 को थाना कंटगी के अपराध क्रमांक
51/12 धारा 294, 323, 506 के तहत
न्यायालय उठने की सजा एवं 500-500 रुपये-पैसे जुर्माना से
दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया
प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/02/12 को समय 5.00 बजे फरियादी रैना बाई अपने घर कूडन
मोहल्ला में टी वी देख रही थी। तभी उसका चाचा ससुर अभियुक्त नीलेश एवं ब्रृजेश आए
और फरियादी रैना बाई को बाल पकड़कर झूमा झटकी की एवं मां-बहन की गंदी-गंदी गाली
दी।
नीलेश ने फरियादी को लाठी से मारपीट की जिससे
फरियादी रैना बाई को उपस्थित कारित हुई एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के
रिपोर्ट कराए जाने पर थाना कंटगी के अपराध क्रमांक 57/12 धारा 294,
506, 323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा आरोपी को
गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला
अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन
(सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तह0 पाटन जिला जबलपुर के
द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए 05 साक्षीयो का
न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
सहायक जिला लोक
अभियोजन अधिकारी श्री संदीप जैन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय
द्वारा आरोपी को थाना कंटगी में अपराध क्रमांक 57/12 धारा 294,323,506 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500
रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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