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भ्रष्ट रमाशंकर तिवारी सहायक ग्रेड 2 वाणिज्य कर कार्यालय जबलपुर को 4 वर्ष का कारावास

Officer Sent Jail Bribe Court Jabalpur Madhya Pradesh
रमाशंकर तिवारी तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 वाणिज्य कर कार्यालय जबलपुर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा 5 माह 12 दिन में प्रकरण का निराकरण किया जाकर आज दिनांक 08:05:2019 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं आरोपी को 4 वर्ष के कारावास और ₹20000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया।

प्रकरण में शिकायतकर्ता गोपालकृष्ण तिवारी निवासी शिवनगर वीर सावरकर वार्ड गढ़ा जबलपुर द्वारा दिनांक 28 अगस्त 17 को पुलिस अधीक्षक श्री अनिल विश्वकर्मा लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसके द्वारा गढ़ा स्थित शिवबारात घर जो उसके पिता के नाम पर है का संचालन किया जाता है। वाणिज्यकर विभाग से उक्त बारात घर का सेवा कर जमा करने के संबंध में दिनांक 26/7/17 को नोटिस प्राप्त हुआ था। जिसके संबंध में वह वाणिज्यकर कार्यालय गया तो वहाँ पदस्थ आरोपी के द्वारा 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि 20 हजार दे दो मैं उसका निपटारा कर दूंगा और तुमको सेवा कर से छूट प्रदान करवा दूंगा शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरा व्यापार ही नही हुआ तो तुम्हे पैसे कहाँ से दूंगा तब आरोपी ने कहा कि जब तक 20 हजार नहीं दोगे नहीं होगा मोलभाव करने पर 15 हजार रुपये में बात तय हुई।    

प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 31 अगस्त 17 को उसके कार्यालय में 15000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर आपने टेबल के दराज में रख दी थी। जहां से रिश्वत की राशि बरामद की गई।

लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा की गई।

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