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नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले की जमानत निरस्त

Rape Accuse Sent Jail By District Court Jabalpur Madhya Pradesh

फरियादी द्वारा इस आशय से रिपोर्ट की उसकी बेटी अभियोक्त्रि की उम्र 17 वर्ष 3 माह दिनांक 5/12/2018 को शाम 5:30 बजे अभियुक्त कोचिंग के लिए निकली थी जो रात तक घर वापस नहीं आई कोचिंग क्लास जा कर अभियोक्त्रि की मां ने कोचिंग के सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभियोक्त्रि अपनी सहेलियों के साथ कोचिंग से जल्दी चली गई है तथा सहेलियों ने भी बताया कि पटेल स्वीट्स गौतम मढ़िया में पेटिश खाने के बाद वे तीनों अपने घरों के लिए चली गई थी। अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले गया था जिसके आधार 363 का भा द वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा अभियोक्त्रि के दस्तयाब होने पर उसके आधार पर 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन लेख कराए गए जिसके आधार पर थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 788/18 धारा 363, 366, 376 (2एन), 506 आरोपी अभिषेक अहिरवार को गिरफ्तार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

माननीय अपर जिला सत्र न्यायधीश जिला जबलपुर के समक्ष पेश किया गया जिस पर से अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक  अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया।

विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन ने तर्क देते हुए कहा कि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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