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ट्रेन में चोरी करने वाले व्यक्तियों को हुई सजा

Train Thief Sent Jail By District Court Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर के न्यायालय ने आरोपी अमृतलाल राजपाल व अशोक उर्फ करिया उर्फ राज अग्रवाल को थाना जीआरपी जबलपुर का अपराध क्रमांक 72/11 अंतर्गत धारा 379, 411 के तहत आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 -500 रूपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सहायक प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 19/07/11 को ट्रेन ट्रेन क्रमांक 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस के कोच नंबर S-3 बी एन 17 पर यात्रा कर रही प्रार्थीया आशा सरोसिया जबलपुर स्टेशन आई और बाथरूम गई और जब लौट कर आ कर देखी तो कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा पर्स में रखें मोबाइल काले कलर का जिसमें सिम नंबर 9752359716 नोकिया तथा पर्स में रखी रखें पीएनबी एटीएम कार्ड और नगदी 800 रूपए एवं वोटर आईडी कार्ड किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट जीआरपी थाना जबलपुर में अपराध क्रमांक 72/11 अंतर्गत धारा 379, 411 पंजीबद्ध किया गया.

थाना जीआरपी पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुखलाल मार्को द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 5 सक्षियों का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुखलाल मार्को के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी अमृतलाल राजपाल व अशोक उर्फ करिया उर्फ राज अग्रवाल को थाना जीआरपी के अपराध क्रमांक 72/11 अंतर्गत धारा 379, 411 के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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