राहुल गांधी के खिलाफ
याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोहरी नागरिकता मामला
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul
Gandhi) की नागरिकता के मुद्दे पर फैसला होने
तक उन्हें लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) लड़ने से प्रतिबंधित करने का केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश
देने के लिये दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी ।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया
कि एक फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है। जो
नाकाफी है राहुल गाँधी को ब्रिटिश नागरिक घोषित करने के लिए.
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2005-06 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक
डाटा के साथ संलग्न फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से
उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय ने ने कहा, 'यदि कोई कंपनी किसी फार्म में उनकी
राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते, यह दस्तावेज
इस मामले को चलने हेतु पर्याप्त नही है, ना ही विधि संगत है
'
पिछले महीने के अंत में गृह मंत्रालय
ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नागरिकता को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा
था। गृहमंत्रालय ने यह नोटिस बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी
की शिकायत मिलने के बाद जारी किया था।, जिस पर कार्यवाही लंबित है यह एक अलग मामला
है, जो कार्यपालिका अंतर्गत लंबित है, इसका याचिका से कोई लेना देना नही है,
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में
राहुल गांधी से एक समय के भीतर उनका पक्ष रखने और जवाब देने को कहा गया। केंद्र
सरकार के निदेशक (नागरिकता) बीसी जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यह
नोटिस जारी किया। बी सी जोशी ने पत्र प्राप्ति में हस्ताक्षर किए हैं।