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ATM का क्लोन बनाकर ठगी करने में उपयोग किए गए वाहन का सुपुर्दनामा निरस्त

ATM Fraud Accuse Denied Tata Safari By Court Jabalpur Madhya Pradesh
थाना गोमती के अपराध क्रमांक 28/19 धारा 420, 467, 468, 471, 380 120 बी व 34 भादवी तथा 66 सी 66 एवं धारा 40 आईटी एक्ट में आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए सुपुर्दनामा आवेदन पर अस्वीकार किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 11/02/18 व दो 12/02/18 की रात्रि में एटीएम का क्लोन बनाकर रसल चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से फरियादी के 1,15,000 निकालनी तत्पश्चात दिनांक 07/05/19 वा 08/05/19 के दरमियानी रात एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बजरंग बहादुर एवं कुलदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया उनके कब्जे से एटीएम के क्लोन व नकदी जप्त की एवं टाटा सफारी क्रमांक यूपी 80 सी वाय 6979 को किया अपराध करते समय वाहन का उपयोग किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा ओमती के अपराध क्रमांक 28/19 में धारा 420 ,467 ,468 ,471 120 बी 38034 भादवी एवं धारा 66 सी 66 डी एवं धारा 43 आईटी एक्ट सुपुर्द करने के लिए आवेदन न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर में प्रस्तुत किया.

जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पर यह कहते हुए की आरोपी गण के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है जो टाटा सफारी वाहन सुपुर्दनामे में पर मांगी गई है। वह प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य की विषय वस्तु है और यदि इन्हें सुपुर्दनामे के आधार पर सौप दिया जाता है तो इसका प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दनामे का आवेदन निरस्त किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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