लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी सजा एवं 1000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया - News Vision India

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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी सजा एवं 1000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया

Accuse Sent Jail For Rash Driving Court Madhya Pradesh
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शैलेंद्र कनोजिया जिला जबलपुर थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक धारा 152/18 धारा 279, 338 मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए  जुर्माने से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया की 26/06/18 को फरियादीया कमलाबाई पाठक अपने दुकान के सामने रोड पर जा रही थी उसी समय एक मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एमडब्ल्यू 1609 का चालक शैलेंद्र कनोजिया वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और देसी शराब की दुकान के सामने इंदिरा मार्केट के सामने श्रीमती कमलाबाई पाठक को टक्कर मार दी टक्कर लगने से फरियादियों को दाहिने पैर की पिंडली एवं शरीर के अन्य हिस्सों मे चोट आई.

जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने पुलिस थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 152/18 अंतर्गत धारा 279, 338 भा द वि के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण विवेचना में लिया अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री योगेश गर्ग के द्वारा मामले में पैरवी किए गए मामले में कुल 2 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

श्री योगेश गर्ग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी शैलेंद्र कनोजिया को थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक 152/18 धारा 279, 338 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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