दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा व अर्थदंड - News Vision India

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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा व अर्थदंड

Accuse Sentence For 10 Yrs Jail Court Sultanpur Uttar Pradesh
सुलतानपुर: दुष्कर्म एवं घर में घुसकर मारपीट के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने दोष सिद्ध की सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई की। सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे सुखलाल पंडित गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सुरेंद्र कुमार व उसकी मां जनक दुलारी के खिलाफ पीड़िता ने 17 मई 2013 की घटना बताते हुए आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक घटना के समय उसके घर के सभी लोग ऊर्द की फसल काटने गये थे। इसी दौरान आरोपी सुरेंद्र व उसकी मां जनकदुलारी उसके घर में घुस आये। जनक दुलारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं आरोपी सुरेंद्र ने असलहा सटाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया।

इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का झुमका भी छीन लिया। मामले में पीड़िता ने थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस की कार्यशैली से निराश पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए आरोपी मां बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आदेश दिया।

पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर जनक दुलारी को क्लीनचिट दे दी,जबकि आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले का विचारण एफटीसी प्रथम की अदालत में चला। जिसके उपरांत अदालत ने बीते बुधवार को आरोपी सुरेंद्र कुमार को घर में घुसकर मारपीट, धमकी एवं दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया। जिसकी सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई चली। अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

रिपोर्ट अमन वर्मा

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