शादी में आइसक्रीम नहीँ होने पर मारा चाकू, आरोपी को न्यायलय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल - News Vision India

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शादी में आइसक्रीम नहीँ होने पर मारा चाकू, आरोपी को न्यायलय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल

Criminal Accuse Sent Jail District Court Jabalpur Madhya Pradesh
फरियादी द्वारा इस आशय से रिपोर्ट की है की दिनांक 18/05/2019 को फरियादी की बहन की शादी प्यासी भवन पिसनहारी की मढिया मे थी रात करीब 1:00 बजे की बात है, खाना चल रहा था. आइसक्रीम खत्म होने पर आरोपी आशीष रजक एवं उसके साथ ही आइसक्रीम वाले को गाली गुप्तार करने लगे तो फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी आशीष रजक एवं उसके अन्य 2 साथी चाकू चलाने लगे. तो फरियादी ने आशीष रजक के साथी का चाकू पकड़ लिया तो फरियादी के दाहिने हाथ में चाकू लगने से घाव हो गया और खून निकलने लगा बीच बचाव करने पर संतोष, विवेक, विशाल, रजक, तरुण दीपक, रेवाराम, कवि खरे को भी चाकू मारकर चोट पहुंचाए जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना गढ़ा में दर्ज कराई।

थाना गढ़ा अपराध क्रमांक 347/19 धारा 308, 294, 324, 34 भा द वि अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वर्षा मेहता तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है. तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी आशीष को 1 दिन का पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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