लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त - News Vision India

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लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

Beating Accuse Sent Jail By Court Jabalpur Madhya Pradesh
फरियादी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की की दिनांक 16/06/2019 को फरियादी को रात के लगभग 11:00 बजे मुजावर मोहल्ला में मुन्ना की चाय की दुकान में खड़ा था। वहां पर आरोपी शादाब खान आया और फरियादी से शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगने लगा फरियादी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और लकड़ी से मारपीट की जिससे फरियादी के हाथ में चोट लगी वहां मौजूद अनवर अली और अनिल ने घटना का बीच बचाव किया तो आरोपी बोला कि रिपोर्ट करेगा तो चाकू मारकर जान से खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया.

जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना गढा के अपराध क्रमांक 394/19 धारा 323, 294, 327, 506 भा द वि मे अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शादाब खान को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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