दिनांक 17/09/2016 को शाम 7:00 बजे चरण सिंह बुरी नियत के साथ 12 वर्षीय नाबालिग
बच्ची का हाथ पकड़ा और उसका मुंह दबाकर एकांत में ले जाने की कोशिश की।
जिस पर थाना बरेला में अपराध
पंजीबद्ध हुआ। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश श्रीमान आर पी सोनी
एडीजे ने आरोपी चरण सिंह वल्द सुम्मत गोंड उम्र 25 वर्ष निवासी खैरी बैरागी को 354A और पॉस्को एक्ट
में दोषी पाते हुए 5 साल की सजा व ₹8000 का अर्थदंड की सजा सुनाई
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