न्यायालय श्रीमती पद्मिनी सिह
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर कि
न्यायालय में आरोपीगण किशोर व प्रेमवती को थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 783
/10 धारा 294, 385 ,506 (2) 34 भा द वि में 1-1 वर्ष व 500 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के
द्वारा बताया गया है कि वर्ष 1983 में फरियादी राजकुमारी मेहरा
की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसे रुपए की आवश्यकता थी।
आवश्यकता के चलते 3000 रूपय 10 प्रतिशत ब्याज पर आरोपी ब्रजकिशोर से लिए
थे समय के एवज में अभियुक्त ने साल 2010 में फरियादी से 70000 रूपय की मांग की और कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा कर उद्यापित किया। जिसकी
रिपोर्ट फरियादी ने थाना गोहलपुर दिनांक 13/08/10 में की
थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 783/10 धारा 294, 384,
506 (2) 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना गोहलपुर की
पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन की ओर से सुश्री संगीता घई सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 7 साक्षियो का न्यायालय में परीक्षण
करवाया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री संगीता घई के
तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी ब्रजकिशोर व प्रेमवती थाना गोहलपुर के
अपराध क्रमांक 783/10धारा 294 385 506(2)
34 भा द वि में 1-1 वर्ष व 500- 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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