नरेंद्र सिंह परमार तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 (प्रस्तुतकार) तहसीलदार गोहलपुर कलेक्ट्रेट जबलपुर को विशेष न्यायाधीश
लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 30.04.19 को
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹2500
रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया।
प्रकरण में शिकायतकर्ता गौरीशंकर यादव द्वारा
दिनांक 27 जनवरी 17
को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसके द्वारा नर्मदा नगर
जबलपुर में दो प्लाट एक स्वंम के नाम पर और एक अपनी पत्नी के नाम पर क्रय किया गया
है। जिसके नामांतरण के लिए उसने तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन लगाया हुआ है
जिसमें 17.01.17 को तहसीलदार ने आदेश बनाने के लिए निर्देश
दिया गया था पर आरोपी आदेश नही बना रहा था आदेश बनाने के लिये 2000 की रिश्वत मांग रहा था प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था
कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल
के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 30 जनवरी 17 को उसके कार्यालय के बाहर कलेक्ट्रेट परिसर में 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से
रिश्वत की राशि ली जाकर आपने पेण्ट की जेब मे रख ली थी। जहां से रिश्वत की राशि
बरामद की गई। आरोपी की पेण्ट व हाथ धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था ।
विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा
लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी करते हुऐ तर्क प्रस्तुत किये गए कि प्रार्थी सहित
स्वतंत्र साक्षी और ट्रेप कर्ता अधिकारी ने अभियोजन का समर्थन किया है ।
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