महिला के साथ क्रूरता करने वाले आरोपी को सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड - News Vision India

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महिला के साथ क्रूरता करने वाले आरोपी को सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड

Husband Jail For Dowry 498A By Court Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर की न्यायालय में आरोपी अमित गोटिया को महिला थाना का अपराध क्रमांक 69/12 धारा #498A भा द वि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।

लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि फरियादी की शादी फरवरी 2011 आरोपी अमित गोटिया के साथ हिंदी रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी शादी के बाद से आरोपी अमित गोटिया फरियादी को मायके से 20000 रुपए लाने की मांग करने लगा। जिसकी पूर्ति फरियादी द्वारा मायके वालों से मांग कर कर दी थी किंतु उसके बाद भी आरोपी द्वारा पुनः 50,000/- रुपए की मांग की जाने लगी मांग की पूर्ति न होने से आरोपी अमित द्वारा फरियादिया हो मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा.

जिसकी शिकायत फरियादीया द्वारा महिला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया महिला थाना की पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रोजर चौहान के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 4 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रोजर चौहान के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को महिला थाना के अपराध क्रमांक 69/12 अंतर्गत धारा 498 ए के तहत आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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