दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दी गर्भपात की इजाजत, अब बदला फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दी गर्भपात की इजाजत, अब बदला फैसला

 #Delhi High Court earlier allowed abortion, now changed its decision

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को अपनी 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट (खत्म) करने की अनुमति देने के बाद अब अपना आदेश को वापस ले लिया है। 23 साल की महिला विधवा है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने आदेश वापस लिया है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आदेश वापस लिया जाता है। केंद्र की ओर से याचिका दायर करने के बाद आया है। जिसमें बीती चार जनवरी के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा कि गर्भावस्था का समापन तब तक नहीं हो सकता है। जब तक कि डॉक्टर भ्रूणहत्या न कर दें। ऐसा न करने पर बड़ी जटिलताओं के साथ समय से पहले प्रसव होगा।

चार जनवरी को कोर्ट ने महिला को मानसिक समस्याओं के कारण 29 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की करने की इजाजत दे दी थी। महिला अपने पति की मौत के कारण मानसिक दिक्कतों से जूझ रही है। दिल्ली एम्स ने महिला के साइकेट्रिक (मनोचिकित्सा) रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें कहा गया था कि वह सदमे में है और उसमें आत्महत्या का प्रवृत्ति है। इसके बाद प्रेग्नेंसी को जारी रखने से मानसिक स्थिरता पर असर पड़ेगा। यह देखकर कोर्ट ने गर्भावस्था टर्मिनेट करने की इजाजत दी थी।

दरअसल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से अपने फैसले पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया था। साथ ही महिला को दो-तीन हफ्ते प्रेग्नेंसी को जारी रखने का आदेश देने को कहा था जिससे मां और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे। कोर्ट में आवेदन इसलिए दायर किया गया क्योंकि महिला ने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरने से मना कर दिया था। केंद्र ने अपने आवेदन में कहा था कि बच्चे के जीवित रहने की संभावना है। अदालत को अजन्मे शिशु के जीवन के अधिकार की रक्षा करने पर विचार करना चाहिए

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

Also Read:

इस खुलासे से मचा हड़कंपनेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4

तुरंत जानेआपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावतअसीफा की वकील

https://goo.gl/HUNDvt

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसीहर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

https://goo.gl/3veAeH

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखनेअजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

https://goo.gl/a5PGZ1

सिंधियों को बताया पाकिस्तानीछग सरकार मौनकभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

https://goo.gl/kRuvqg

 

Please Subscribe Us At:

Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia

FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/

WhatsApp: +91 9589333311

Twitter: https://twitter.com/newsvision111

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India

LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India

Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/

Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/

Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/

Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2

Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia

Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f

Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ

Google Business Link : https://news-vision-india.business.site

 

For Donation Bank Details

https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html

 

#LatestNews, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newschannellive, #newschannelinindia, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi,
Previous Post Next Post