नाबालिक को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी करन चौधरी उर्फ बम्बू थाना रांझी के अपराध क्रं. 1071/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 26/2023 अंतर्गत धारा 366 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है
कि दिनांक 14.12.2022 को उत्तरजीवी की माता के द्वारा थाना रांझी में उत्तरजीवी के
गुम होने के संबंध में अपराध कमांक 1071/2022, अंतर्गत धारा 363 के तहत
रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई कि उत्तरजीवी करन चौधरी से बात करती थी। दिनांक
13.12.2022 को रात को उसने उत्तरजीवी को अभियुक्त करन चौधरी से बात करते हुये देखा
और उसे डाटा, जिसके बाद वह दिनांक
14.12.2022 को शाम 5 बजे मार्केट गई थी, जब
वह शाम 6 बजे लौट के आई तो देखा उत्तरजीवी घर पर नहीं थी। करन उसकी नाबालिक लड़की
को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में
लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक महिमा रघुवंशी द्वारा की गई। विवचेना के दौरान
अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किय
गये। दिनांक 22.12.2022 को उत्तरजीवी को दस्तयाब कर मेडीकल परीक्षण हेतु एल्गिन
अस्पताल भेजा गया। उत्तरजीवी ने बताया कि दिनांक 14.12.2022 को अभियुक्त की दीदी
के घर शाम के करीब 5-6 बजे दमोह करन चौधरी
के साथ गई थी वह और अभियुक्त करन दीदी के घर पति-पत्नी के रूप में रहते थे।
अभियुक्त करन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे।
विवेचना उपरांत धारा 366, 376 व 376(2एन) भादवि एवं धारा
3/4 व 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय
कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त
मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक
अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट
जबलपुर के द्वारा आरोपी करन चौधरी उर्फ
बम्बू थाना रांझी के अपराध क्रं. 1071/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक
26/2023 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड
एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6
में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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