Exclusive News: मोखा पर अवैध हथियार रखने की कार्यवाही होगी - News Vision India

खबरे

Exclusive News: मोखा पर अवैध हथियार रखने की कार्यवाही होगी

illegal weapns and builder mokha


मोखा को नई टेंशन जबलपुर न्यायालय से आदेश पारित
मोखा पर अवैध हथियार रखने की कार्यवाही होगी

मामला है वर्ष 2011 का, 15 दिसंबर 2011 को आयकर अधिकारियों ने सिविल लाइन निवासी City Hospital  के मालिक सरबजीत  सिंह मोखा  के घर पर छापामार कार्यवाही की थी,  इस रेड में मोखा के घर पर एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ था, जिस के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर आयकर अधिकारियों ने उस प्रकरण की जांच संबंधित थाना सिविल लाइन को सौंप दी जहां पर प्राथमिक जांच में हथियार का लाइसेंस 24 मई 2011 को एक्सपायर हो चुका पाया गया

बिल्डर  सरबजीत  सिंह मोखा के द्वारा 17-12-2011 को रिन्यूअल फीस जमा कर संबंधित थाने में खात्मा प्रकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी ने माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में दर्ज FIR खात्मे हेतु अभियोग पत्र में खत्म विषय प्रस्तुत किया,  जिस पर न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित नोटिफिकेशन के अंतर्गत तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जांच करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही के आदेश पारित किए, जिस पर अगली कार्यवाही की जिम्मेदारी वापस सिविल लाइन थाना प्रभारी के पाले में आ जाती है

इस आदेश के साथ जांच अधिकारी को बिल्डर  सरबजीत  सिंह मोखा के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 25-1-ख-j के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, जिसमें भविष्य में सजा का प्रावधान तथा आर्थिक दंड का प्रावधान भी है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में पारित नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर हथियार है, और अगर उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त हथियार को सरकारी खजाने में जमा कराया जा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है एक्सपायर हो चुके लाइसेंस की अवधि में अगर किसी भी व्यक्ति के पास हथियार जप्त होता है तो उसे अवैध माना जाएगा, यह मुख्य आधार बना बिल्डर  सरबजीत  सिंह मोखा के विरुद्ध कार्यवाही का,  कार्यवाही जारी है,

#CityHospital, #MokhaBuilder, #illegalArmsWeaponMokha,