तहसील कार्यालय जबलपुर में पदस्थ रीडर सुशील पांडेय को भृष्टराचार के मामलें में के 4 वर्ष के कारावास के और 62 हजार के अर्थ दण्ड की सजा - News Vision India

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तहसील कार्यालय जबलपुर में पदस्थ रीडर सुशील पांडेय को भृष्टराचार के मामलें में के 4 वर्ष के कारावास के और 62 हजार के अर्थ दण्ड की सजा


तहसील कार्यालय जबलपुर में पदस्थ रीडर को भृष्टराचार के मामलें में के 4 वर्ष के कारावास के और 62 हजार के अर्थ दण्ड की सजा 

माननीय न्यायालय अक्षय कुमार द्विवेदी विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर द्वारा आज दिनांक 21/11/17 को प्रकरण क्र 5/16 में आरोपी सुशील पांडेय को धारा 7, 13(1)(D)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष के कारावास ओर 62हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया.

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में दिनांक 6/9/14को आवेदक सुशील विश्वकर्मा जो नरेन्द्र जयसवाल के लिए प्रॉपर्टी का काम करता था लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत किया कि नरेन्द्र जयसवाल ने 2003 में मंगोली में जमीन खरीदी थी जिसमें पूर्व कब्जेदार प्यासी का नाम चढ़ा जिसके खसरे में सुधार के लिए उनका प्रकरण तहसील कार्यालय जबलपुर में लंम्बित था जिस कार्य के लिए तहसील कार्यालय जबलपुर में  पदस्थ बाबू सुशील पांडेय 60हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा ।लोकायुक्त कार्यालय से आरोपी को रिश्वती वार्तालाप रिकार्ड करने के लिए टेप रिकॉर्ड दिया गया । शिकायतकर्ता ने तहसील कार्यालय जाकर आरोपी से हुई रिश्वत की मांग की वार्ता रिकॉर्ड कर के टेप लोकायुक्त कार्यालय में वापस किया पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देश पर गठित लोकायुक्त दल ने आरोपी को 60 हजार की रिश्वत लेते दिनांक 6/9/14 को रंगे हाथों पकड़ा
अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध किया.

जबलपुर से डॉ सिराज खान की रिपोर्ट