आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे देश से
बड़ी जाति और छोटी जाति का फर्क खत्म नहीं हो पा रहा है. यह फर्क लोगों की मानसिकता
में इस तरीके से बसा हुआ है कि वह इस फर्क को लेकर खून बहाने से भी नहीं चूकते.
मामला थाना बेलखेडा का है जहां पर एक छोटी जाति वाले ने बड़ी जाति के पॉलिथीन से एक समोसा
निकाल लिया था.
समोसा अपनी जगह ठीक था पर विवाद छोटी व् बड़ी जाती का
खड़ा हो गया, रेजेंद्र लोधी ने रूपलाल से कहा की छोटी
जाती के हो कर तुमने मेरी पॉलिथीन पैकेट को छुआ कैसे. यह बात ने इतना
तूल पकड़ा कि राजेंद्र लोधी ने रूपलाल चौधरी पर पत्थर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी.
रूपलाल चौधरी को उसके भाई ने लहूलुहान हालत में
मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया. जहां पर कि उसकी मौत हो गई. पुलिस में पहला
मामला 307 का
रजिस्टर किया और मौत के बाद उसको 302
में कन्वर्ट कर दिया.
पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में चालान
प्रस्तुत किया जिस पर कि आज न्यायालय श्रीमान आशा गोधा विशेष न्यायाधीश एस टी एस सी एक्ट
ने राजेंद्र लोधी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 5000 का अर्थदंड की सजा सुनाई.
शासन की तरफ से श्रीमती कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा.
रुपेश सारवान के साथ डॉक्टर सिराज खान की रिपोर्ट
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